सीधी – कलेक्टर एवं एसडीएम की सक्रियता से एफआईआर की कार्यवाही कतरवार बिक्रेता के खिलाफ की गई है। मिली जानकारी अनुसार समिति प्रबंधक टमसार राजेश्वरी सिंह पिता श्री हरि भगत सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी करौंदिया थाना बहरी हाल आदिम जनजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित टमसार के द्वारा आरोपी राकेश कुमार जायसवाल पिता पुसई जायसवाल के खिलाब 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्यवाही हेतु आवेदन में जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है।जिसमें समिति प्रबंधक के द्वारा रिपोर्ट मे लिखवाया गया है संस्था द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाडीपाथर के विक्रेता राकेश कुमार जायसवाल ग्राम गुडुआधार द्वारा खाद्यान्न वितरण में की गई धोखाधड़ी की शिकायत ग्रामीणो के द्वारा की गई।मामले पर संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कतरवार का निरीक्षण किया गया मौके पर लगभग 27 से 28उपभोक्ता उपस्थित थे कई उपभोक्ता द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा द्वारा पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा कर पर्ची दे दिया गया है किंतु खाद्यान्न नहीं दिया गया है। उपस्थित लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि महीने में 2 दिन ही खाद्यान्न का वितरण किया जाता है जिससे कई राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं मिल पाता है उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर सुधा कथन भी संलग्न कर दिया है।वही खाद्यान्न स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि मौके पर उपलब्ध स्टॉक में काफी अंतर है।विक्रेता के द्वारा 504290रूपये का गमन किया गया।वही विक्रता द्वारा संस्था के कार्य को रोककर संस्था को हानि पहुंचाई गई है।जिससे समति प्रबंधक ने थाना मडवास चौकी मे पहुचकर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है।मामले पर मडवास पुलिश जांच विवेचना कर रही है।
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