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यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के घर पहुंचेगा चालान

सिंगरौली पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी (भापुसे) के कुशल मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक के निर्देशन में थाना यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक रामायण मिश्रा के द्वारा सीसीटीवी कंट्रोल रूम में यातायात पुलिस टीम लगाया जाकर शहर के विभिन्न चौराहे जैसे माजन मोड़, इंदिरा चौक, अंबेडकर चौक, मस्जिद तिराहा, कालेज तिराहा ,अमलोरी तिराहा, जयंत बस पड़ाव, निम्न स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक जो

  1. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना
    2.दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठ कर वाहन चलाना।3.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग
    4.वाहनों का नम्बर प्लेट निर्धारित मानक अनुरूप ना होना
  2. वाहनों में बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमति के बिना परिवर्तन या मोडिफिकेशन कराना
  3. दो पहिया वाहनों या बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफिकेशन साइलेंसर लगाना
  4. शहर के अंदर निर्धारित गति का पालन न करते हुए तेज रफ्तार में वाहन चलाना
  5. रेड लाईट जम्प करना
    साथ ही शहर के अंदर युवा वर्ग द्वारा दो पहिया वाहन चलाते समय तेज रफ्तार एवं स्टंट ड्राइव करते हुए पाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों / चालकों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पहचान की जावेगी उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर वाहनों के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनके लाइव फुटेज एवं फोटोग्राफ संधारित कर विभिन्न वेब साइड जैसे एमपी ट्रांसपोर्ट, वाहन डिटेक्टर पोर्टल, एवं अन्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वाहन चालकों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में चालान बनाया जाकर नोटिस के माध्यम जैसे व्हाट्सएप या वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते समय दिए गए पते पर चालान सूचनार्थ भेजा जाएगा , उक्त नोटिस में दर्शाए गए क्यू आर कोड को विभिन्न यूपीआई -फोन पे, गूगल पे, से स्कैन कर अथवा 7 दिवस के अंदर थाना यातायात में उपस्थित होकर उपरोक्त नियम के उल्लंघन में शासन द्वारा निर्धारित शंमन शुल्क की राशि अनिवार्य रूप से जमा कर रसीद प्राप्त किया जाना होगा, 7 दिवस के अंदर जुर्माना राशि जमा ना करने की स्थिति में चालान स्वतः माननीय न्यायालय में पंजीकृत हो जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं वाहन स्वामी/ चालक की होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बनाए गए चालान में किसी प्रकार की असुविधा होने एवं यातायात संबंधी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु यातायात हेल्पलाइन नंबर 7587636712 पर संपर्क करे यातायात पुलिस सिंगरौली शहर वासियों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं से बचें आपका परिवार घर में आपका इंतजार कर रहा है यातायात पुलिस सिंगरौली सदैव आपकी सेवा में तत्पर

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