आईडीएसएमटी योजना अंतर्गत आवंटित दुकानों के आवंटि एक संप्ताह के अंदर जमा कराये अपने दुकानो का भू भाटक एवं किराया -डिप्टी कमिश्नर नगर निगम
सिंगरौली-नगर पालिक निगम सिंगरौली के डिप्टी कमिश्नर एवं राजस्व अधिकारी श्री आरपी बैस ने बताया कि आईडीएसएमटी योजना अंतर्गत आवटित दुकानो के आवंटियो द्वारा पिछले एक वर्ष से दुकानो का किराया एवं भू भाटक निगम में जमा नही कराया गया है। उन्होंने दुकानदारो से आग्रह किया है कि संबंधित दुकानदार एक संप्ताह के अंदर अपने दुकानो भू भाटक एवं किराया निगम कोष में जमा करायें। उन्होंने बताया कि दुकानदार राजेश शुक्ला पिता राम कृपाल शुक्ला बकाया राशि रूपयें 1 लाख 62 हजार 156, संजीव कुमार द्विवेदी पिता श्यामकीर्ति द्विवेदी बकाया राशि रूपयें 1 लाख 132 हजार 101, , बेला शाह पति राम बाबू शाह बकाया राशि रूपयें 1 लाख 30 हजार 947, सरोज कौशिक पिता आर.एस कौशिक बकाया राशि रूपयें 1 लाख 21 हजार 173, रमेश कुमार विश्वकर्मा पिता धरम पाल विश्वकर्मा बकाया राशि रूपयें 1 लाख 17 हजार 373, प्रेम सागर शर्मा पिता ददन राम शर्मा बकाया राशि रूपयें 1 लाख 4 हजार 233 गुलाम मुर्सलीन पिता लीयाकत अली बकाया राशि रूपयें 93 हजार 12 तारेश गुप्ता पिता रामलखन गुप्ता बकाया राशि रूपयें 62 हजार 276,, सुनील कुमार पाण्डेय पिता विश्वनाथ पाण्डेंय बकाया राशि रूपयें 1 लाख 9 हजार 161 जाहिदा प्रवीण पत्नी यूसूफ राही बकाया राशि 1 लाख 3 हजार 481 तथा आलोक गुप्ता पिता हरिदास गुप्ता के द्वारा अपने दुकान का भू भाटक एवं किराया रूपयें 89 हजार 10 रूपये अभी तक जमा नही किया गया है।
उन्होंने बताया कि दुकानदार अशोक कुमार पिता शिव प्रसाद किराया एवं भू भाटक की राशि रूपयें 23 हजार सत्य प्रकाश द्विवेदी पिता अभय राज बकाया राशि रूपयें 38009, प्रदीप सिंह पिता महेन्द्र कुमार बकाया राशि 29 हजार 286, शिवमंगल सिंह पिता राम बिचारे सिंह 30 हजार 748 तथा राजेश प्रसाद पिता अयोध्या 17 हजार 692, नासिर खान पिता दाउद खान बकाया राशि 16 हजार 100 भरत लाल पिता रामनरेश शाह बकाया राशि 26 हजार 470, देव नारायण शाह पिता मनफेर शाह के द्वारा दुकान किराया एवं भू भाटक कि बकाया राशि रूपयें 23 हजार 645 का भुगतान अभी तक निगम में नही किया गया।उपरोक्त दुकानदारो को डिप्टी कमिश्नर श्री बैस के द्वारा एक संप्ताह का समय देते हुयें कहा गया है कि यदि एक संप्ताह के अंदर दुकानदारो के द्वारा अपने अपने दुकानों का भू भाटक एवं किराया निगम कोष में जमा नही कराया गया तो संबंधित दुकानों का आवंटन रद्द करने की कार्यवही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारो की होगी।