सीधी

संकुल गिजवार में अतिथि शिक्षक भर्ती में नियम का उल्लंघन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्चुलियान टोला बरसेनी का मामला

सीधी । जिले के ब्लाक मझौली में संकुल गिजवार में अतिथि शिक्षक भर्ती में नियम के उल्लंघन का मामला
हाईकोर्ट पहुंच गया है। यह मामला संकुल गिजवार अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्चुलियान टोला बरसेनी का है। जहां एक ओर लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता आधार पर रखने का आदेश जारी किया जाता है वहीं शाला प्रभारी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्चुलियान टोला बरसेनी द्वारा अपनी मनमानी करते हुए मिलीभगत और षडयंत्र दोहरी राजनीति का खेल खेलकर पुराने अतिथि शिक्षक को हटाकर नया अतिथि शिक्षक भर्ती कर लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 261 दिनांक 09/12/2024 में कंडिका क्रमांक 1.1 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में किसी आवेदक द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रुप में कार्य किया गया है तथा आवेदक का नाम विकासखण्ड की पैनल सूची में है वहां पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में पुनः आमंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन उक्त आदेश का उल्लघंन स्पष्ट रूप से तब किया गया है जब शाला प्रभारी देवलाल सिंह एवं श्रीभान कुशवाहा द्वारा पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक अमृता मिश्रा को आमंत्रित ना कर नये अतिथि शिक्षक को आमंत्रित कर ज्वाइनिंग करा ली गई है।जबकि अमृता मिश्रा द्वारा विगत सत्र 2019 से लगातार अतिथि शिक्षक के रुप में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्चुलियान टोला बरसेनी में अतिथि शिक्षक वर्ग 3 में कार्य कर रही थी लेकिन संकुल प्राचार्य गिजवार एवं शाला प्रभारी देवलाल सिंह तथा प्राथमिक शिक्षक श्रीभान कुशवाहा द्वारा दोहरी राजनीति एवं षड्यंत्र के तहत मनमानी तरीके से नये अतिथि शिक्षक अल्का शुक्ला को दिनांक 08 जनवरी 2025 को रख लिया गया है। इसके पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षिका अमृता मिश्रा द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्रीभान कुशवाहा की नियत में खोट देखकर इसकी शिकायत संकुल प्राचार्य गिजवार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मझौली ,जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को लिखित आवेदन देकर की गई थी लेकिन किसी भी संबंधित अधिकारियों ने नहीं सुनी जबकी नियुक्ति के पूर्व से ही सीएम हेल्पलाइन नंबर 181एवं वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत लंबित होने के बाबजूद बिना निराकरण हुए ही नये अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर ली गई है। इस नियुक्ति में अपनी अहम भूमिका निभाई है प्राथमिक शिक्षक श्रीभान कुशवाहा ने जो संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी को अपनी बातों से बरगला कर पुराने अतिथि शिक्षिका के साथ अन्याय किया है। इस संबंध में अतिथि शिक्षिका अमृता मिश्रा द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर सीधी को लिखित आवेदन पत्र देकर मामले की जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है लेकिन अभी तक कोई जांच कार्यवाही नहीं हुई है। यह मामला तात्कालिक रूप से सुनवाई हेतु हाईकोर्ट जबलपुर में दाखिल कर दिया गया है। एक ओर वरिष्ठ कार्यालय पुराने संकुल अंतर्गत छूटे हुए अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर प्राथमिकता आधार पर पुनः रखने का आदेश जारी करता है वहीं दूसरी ओर शाला प्रभारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मामले को भर्ती के पहले से ही गुहार लगाई गई फिर भी विभाग में बैठे आला अधिकारी मौन खमोश देखते रहे और संकुल गिजवार अंतर्गत छूटे हुए कार्यरत अतिथि शिक्षकों न्याय नहीं मिल पाया।

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