सीधी

मड़वास एवं बघवार में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन तथा जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम हेतु सघन अभियान लगातार जारी है। दिनांक 13 नवम्बर 2025 की रात्रि में की गई सघन जांच के दौरान मड़वास–मझौली मार्ग पर खनिज रेत का परिवहन कर रहे बिना नम्बर के महिन्द्रा ट्रैक्टर (265 डीआई ) को चालक प्रदीप गुप्ता पिता चित्रसेन गुप्ता, निवासी ग्राम जमुआ, तहसील मड़वास के कब्जे से जब्त किया गया। वाहन को नियमानुसार जप्त कर सुरक्षार्थ थाना मड़वास परिसर में खड़ा कराया गया।इसी प्रकार बघवार स्थित वन जांच नाके में जांच के दौरान हाइवा क्रमांक यूपी 70 एमटी 4639 एवं हाइवा क्रमांक एमपी18 एच 5325 को खनिज रेत का परिवहन करते हुए रोका गया। आवश्यक ई-टी.पी. प्रस्तुत न कर पाने पर दोनों वाहनों को नियमानुसार जप्त कर पुलिस चौकी पिपराव रवाना किया गया। इस दौरान हाइवा क्रमांक एमपी 18 एच 5325 का चालक रेत को सड़क पर अनलोड कर वाहन लेकर फरार हो गया। उक्त वाहन के स्वामी अनिकेत सिंह उर्फ छोटू, निवासी सथनी, तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल के विरुद्ध चौकी प्रभारी पिपराव के समक्ष अभियोग पंजीबद्ध कराने हेतु खनिज निरीक्षक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।उपरोक्त तीनों वाहनों के चालकों एवं स्वामियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।इसी प्रकार ग्राम कुड़िया, थाना रामपुर नैकिन में क्रशर संचालक संतोष कुमार गुप्ता पिता मोतीलाल गुप्ता, निवासी ग्राम कुड़िया पवई, के विरुद्ध पत्थर के अवैध भंडारण पर भी नियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है।समस्त प्रकरण कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। जिलांतर्गत जिन क्षेत्रों से अवैध खनन, परिवहन अथवा भंडारण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां आगे भी संयुक्त छापामार कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी।

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