पुलिस ने की अवैध खनिज उत्खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना जमोड़ी एवं अमिलिया पुलिस द्वारा 3 वाहन समेत लगभग 14 लाख रुपये कीमती मशरुका जप्तथाना जमोड़ी एवं अमिलिया पुलिस द्वारा 3 वाहन समेत लगभग 14 लाख रुपये कीमती मशरुका जप्त
सीधी।पुलिस अधीक्षक डॉ.रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी नारायण कुमरे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट विवेक गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक अशोक पाण्डेय व थाना प्रभारी जमोड़ी उनि शेषमणि मिश्रा के नेतृत्व में सीधी पुलिस प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत का उत्खनन एवं परिवहन कर रहे तीन वाहनों को जप्त कर चालकों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस के अनुसार दिनांक 8 जून 2023 को देहात भ्रमण के दौरान थाना जामोड़ी को जरिये मुखविर सूचना मिली की ग्राम भेलकी सोन घडियाल प्रतिबंधित क्षेत्र सोन नदी से कुछ ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर वन्य प्राणियों को क्षति पंहुचा रहे है। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित रूप से थाना प्रभारी जमोडी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त सूचना से अवगत कराया जाकर सूचना की पुष्टि एवं विधिक कार्यवाही हेतु त्वरित रूप से दो अलग-अलग टीम गठित कर घटना स्थल की ओर भेजी गई जहां पर ग्राम भेलकी सोन घडियाल प्रतिबंधित क्षेत्र सोन नदी के पास पहुंचे तो नदी में दो ट्रैक्टर दिखे। पुलिस को आता देखकर एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्राली उठा कर रेता अनलोड करने लगा जिन्हे घेराबंदी कर हमराह स्टॉफ की मदत से दो बिना नंबर के आयशर कंपनी के ट्रैक्टर हमराह स्टॉफ के सहयोग से पकड़े गये एवं ट्रैक्टर चालक नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः पंकज द्विवेदी पिता रोहणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 27 साल एवं विनोद यादव पिता रामनिहोर यादव उम्र 28 वर्ष दोनो निवासी भेलकी थाना जमोड़ी जिला सीधी का होना बताये। उक्त दोनो आरोपी ट्रेक्टर चालको का कृत्य आईपीसी की धारा 379, 414, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 27, 29, 39, 41, 51, भारतीय वन अधिनियम की धारा 2, 41, 51, खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4, 21 एवं मोटरयान अधिनियम 130(3), 177 का अपराध पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालको क्रमशः पंकज द्विवेदी पिता रोहणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 27 साल एवं विनोद यादव पिता रामनिहोर यादव उम्र 28 वर्ष दोनो निवासी भेलकी थाना जमोड़ी जिला सीधी के विरूद्ध पृथक-पृथक अपराध कायम कर 2 ट्रैक्टर मय ट्राली रेता भरा हुआ कुल कीमती 5.5 लाख रूपये जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
उपर्युक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जमोड़ी उनि शेषमणि मिश्रा, प्रआर महाराणा सिंह, रावेन्द्र सिंह आरक्षक अभिषेक मिश्रा एवं सतीश तिवारी का विशेष योगदान रहा।
रेत के अवैध परिवहन में लगा टिपर जप्त –
दिनांक 8 जून 23 को रात जरिये मुखविर सूचना मिली कि ग्राम चमरौहा संतोषी पुलिया के पास एक 912 टिपर सामने लाल रंग पीछे पीला रंग अवैध रेता लोड किये ले जा रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया जाकर एक टीम को ग्राम चमरौहा संतोषी पुलिया के पास रवाना किया गया जो ग्राम चमरौहा संतोषी पुलिया के पास पहुंचकर घेराबंदी की गई तो 912 टिपर खड़ा मिला जिसका चालक पुलिस को देखकर उक्त वाहन को छोड़कर भाग गया जिसे पकड़ने का काफी प्रयास किया गया जो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। 912 टिपर को चेक करने पर फुल रेता भरा मिला जिसको वजन कराने पर 8 टन कीमती 12 हजार रूपये निकला। आरोपी चालक का उक्त कृत्य धारा 379, 414 ता.हि., 4/21 खान खनिज अधि. का दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध कायम कर 912 टिपर रेता भरा हुआ कुल कीमती 8 लाख 12 हजार रूपये जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।उपर्युक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक अशोक पाण्डेय, सउनि दधीच अग्निहोत्री, प्रआर राजेन्द्र सिंह आरक्षक दिनेश सिंह का विशेष योगदान रहा।



