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स्कूल प्रबंधन एवं बस संचालकों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित एवं सुगम परिवहन हेतु दिये गये निर्देश-पुलिस अधीक्षक

सिंगरौली-जिला पुलिस अधीक्षक, मो. यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की जागरुकता हेतु लगातार यातायात प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारम्भ हो चुका है, जिस हेतु म.प्र. शासन द्वारा सडक दुर्घटनाओ में कमी लाए जाने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थाओं में उपयोग किये जा रहे वाहनो के संबंध में चालक एंव परिचालको की नियुक्त की शर्तें उनके कर्त्तव्य एवं आचरण, विद्यार्थियो के सुरक्षित परिवहन संबधी दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

पुलिस अधीक्षक नें जारी निर्देशो का कडाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है।

पुलिस अधीक्षक नें कहा कि स्कूल बसों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबंध में स्कूल बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, बच्चों के अभिभावक के द्वारा स्कूली छात्रों के परिवहन एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में निम्नांकित निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है-

  1. स्कूल बस पीले रंग की हो

2.स्कूल वाहनों के आगे पीछे स्कूल बस अंकित हो एवं किराये की होने की दशा में ऑन स्कूल ड्युिटी अंकित हो ।

  1. स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार पेटी हों।
  2. बस में निर्धारित मानकों का स्पीड गर्वनर लगा हो।
  3. बसों में अग्निशामक यंत्र हों।
  4. बसों में स्कूल बैग टांगने की व्यवस्था हों।
  5. बसों में दरवाजों पर मजबूत ताले हो ।
  6. बसों में बच्चों को सम्हालने हेतु शिक्षित व प्रशिक्षित अटेन्डर हो ।
  7. यह व्यवस्था हो कि विद्यालय का कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अथवा बच्चों के अभिभावक सुरक्षा की व्यवस्था देखने के लिये स्कूल वाहनों का निरीक्षण कर सकें।
  8. बस पर नियुक्त चालक का वर्ष में एकाधिक बार चालान न हुआ हो तथा वह तीव्र गति से वाहन चालन का दोषी ना हो
  9. अप्राधिकृत व्यक्ति से स्कूल वाहन नहीं चलवाया जावेगा।
  10. बसों की खिड़कियों पर सरियों की जाली हो।
  11. बस पर स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित हो ।
  12. चालक कम से कम 05 वर्ष पुराना भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस हो ।

सिंगरौली पुलिस उपरोक्त निर्देशो का पालन किए जाने हेतु समस्त अशासकीय एंव शासकीय स्कूल प्रबंधन से अपील करती है।

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