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शस्त्र लेकर शादी समारोह में आए तो खैर नहीं-कुरैशी

पुलिस अधीक्षक नें थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश

सिंगरौली।शादी समारोह में शस्त्र लेकर जाना अब महंगा पड़ सकता है। हर्ष फायरिंग की घटनाएं रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी नें सख्त रूख अपनाते हुये थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को बताया गया कि वर्तमान समय में शादी विवाह का समय चल रहा है और शादी विवाह में वर एवं वधु पक्ष के लोगो में से कई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते है हर्ष फायर करते है एवं किसी बात को लेकर या नशे की स्थिति में गंभीर घटनाए घटित कर देते है। ऐसी घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाये जाने हेतु मैदानी स्तर में कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी नें समस्त थाना प्रभारियों से लेकर बीट प्रभारी तक जिम्मेदारी सौपी गई कि शादी-विवाह समारोह में अस्त्र-शस्त्र के माध्यम से किसी प्रकार की गंभीर दुर्घटना न हो इसके लिये गली, मोहल्ला, शहर इत्यादि जगहों पर जाकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाये कि कोई भी व्यक्ति शादी विवाह के अवसर में हर्ष फायरिंग एवं अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। पुलिस अधीक्षक नें कहा कि शादी समारोह कार्यक्रम में दूल्हा और दुल्हन पक्ष की ओर से मैरिज हॉल, होटल, धर्मशाला , गार्डन आदि में आयोजन किए जाते हैं। कई बार यह घटनायें प्रकाश में आई है कि डीजे पर डांस के दौरान अथवा कभी किसी विवाद के बाद हुई हर्ष फायरिंग में लोगों को जान गवानी पडी है।गुरूवार दिनांक 8 जून 2023 को पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी नें थाना प्रभारियों के माध्यम से सभी मैरिज होम संचालकों को हिदायत दी गई कि शादी समारोह इत्यादि की बुकिंग करते समय वो बुकिंग कराने वाले जिम्मेदार व्यक्ति को शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित नियमों की जानकारी दें। साथ ही शस्त्र न लाने का एक शपथ पत्र भी प्राप्त कर लें।
पुलिस अधीक्षक ने संचालकों से यह आग्रह किया है मैरिज हॉल, गार्डन, होटल में सीसीटीवी की व्यवस्था अवश्य कराएं। ताकि किसी अप्रिय घटना के बाद पुलिस आरोपी तक शीघ्र पहुंच कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना/दुर्घटना एवं अपराध घटित होता है तो वर व वधू पक्ष और संचालक जिम्मेदार होंगे। पुलिस अधीक्षक ने आम जन से यह अपील की गई है कि विवाह समारोह में यदि कोई अस्त्र शस्त्र लाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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