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मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन पर वाहन स्वामियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

सीधी- जिला परिवहन अधिकारी आशुतोष सिंह ने जानकारी देकर बताया कि विगत सप्ताह 05 जून 2023 से 14 जून 2023 के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे वाहन जो बिना वैद्य दस्तावेजों व मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन में चलाये जाते पाये गये उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि ओवरलोड रेत के वाहनों से कार्यवाही करते हुए 8 वाहनों से 78 हजार रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया। 50 से अधिक आटो चेक किये गये हैं, उन्हें वाहनो में ओवरलोड नहीं करने व दस्तावेज वैद्य रखने हेतु निर्देशित किया गया। आटो जो बिना दस्तावेज संचालित पाये गये हैं, ऐसे 5 आटो में 38 हजार रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया। बसों में निर्धारित किराये से अधिक किराया लेने पर 3500 रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया। 7 यात्री यानों से 67 हजार रुपये कर जमा कराया गया। वाहन स्वामियों को दस्तावेजों को दुरुस्त रखने व वाहनों की वास्तविक फिटनेस बनाये रखने हेतु कड़ाई से निर्देशित किया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रखी जावेगी।

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