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मारपीट के आरोपियों को 06-06 माह के कारावास एवं जुर्माना

सीधी-बताया गया कि दिनांक 12.07.2018 को ग्राम मोहनिया थाना चुरहट में अभियुक्‍तगण नन्‍हीं बाई पटेल
पति रामचरण पटेल उम्र 65 वर्ष एवं रामचरण पटेल पिता रामसखा पटेल उम्र 74 वर्ष, दोनो निवासी मोहनिया ने
आहत (फरियादी) पूजा पटेल को पुरानी रंजिश को लेकर अश्‍लील गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से
मारपीट की। फरियादी की सूचना के आधार पर थाना चुरहट में अभियुक्‍तगण के विरूद्ध अपराध क्र. 259/18
अंतर्गत धारा 294, 324/34 भादवि पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्‍चात् अभियोग
पत्र माननीय न्‍यायालय चुरहट के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसके न्‍यायालयीन प्र.क्र. 266/18 में शासन की ओर
से सशक्‍त पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह द्वारा अभियुक्‍तगण को दोषी प्रमाणित कराया
गया जिसके परिणामस्‍वरूप जेएमएफसी चुरहट की न्‍यायालय के द्वारा अभियुक्‍तगण को 06-06 माह के साधारण
कारावास एवं 500/- 500/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

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