दहेज लोभी पति को 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000/- रू. जुर्माना
सीधी-बताया गया कि दिनांक 27.12.2012 की दरम्यान रात अभियुक्तगण अनूप गुप्ता पिता गणेश
प्रसाद गुप्ता उम्र 35 वर्ष, गणेश गुप्ता पिता महादेव गुप्ता उम्र 74 वर्ष एवं मालती गुप्ता पति गणेश प्रसाद
गुप्ता उम्र 69 वर्ष, सभी निवासी ग्राम चुरहट थाना चुरहट ने फरियादी विमला गुप्ता के साथ शादी में दहेज कम
मिलने के कारण मारपीट की गई एवं दहेज के लिये प्रताडित किया। अभियुक्त अनूप गुप्ता जो फरियादी का पति
था, अपने माता-पिता के साथ मिलकर दहेज कम मिलने के कारण फरियादी के साथ मारपीट करता था, जिससे
परेशान होकर फरियादी ने थाना चुरहट में रिपोर्ट दर्ज करायी जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्र. 4/13
अंतर्गत धारा 498A, 506, 323 भादवि एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग
पत्र माननीय न्यायालय चुरहट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 44/13 में शासन की ओर
सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह द्वारा अभियुक्त पति को दोषी प्रमाणित कराया
गया जिसके परिणामस्वरूप जेएमएफसी चुरहट की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त अनूप गुप्ता को धारा 498ए
भादवि में 06 माह के सश्रम कारावास एवं 1000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।