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चुरहट के पूर्व सीएमओ को न्यायालय ने सुनाई 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

सीधी।अपने पद का दुरुपयोग करने वाले पूर्व सीएमओ नगरपालिका चुरहट को चुरहट न्यायालय ने 1 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।सीधी जिले के चुरहट के पूर्व नगरपालिका सीएमओ को न्यायालय ने आज सजा सुनाई है जहां न्यायालय के द्वारा 1 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।दरअसल यह पूरा मामला सीधी जिले के नगर परिषद चुरहट का है जहां 19 जनवरी 2014 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में उमरिया जिले के रहने वाले दादू लाल सिंह की स्थापना हुई थी। जहां उन्हें कई बार नोटिस दी गई और कहा गया कि अपने पद का उपयोग करते हुए नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट पदार्थ यानी कचरा को उठाने के लिए गाड़ी को क्रय किया जाए एवं कचरे का उचित प्रबंधन हो। लेकिन उनके द्वारा बार-बार नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता था और ना ही अपने पद का सदुपयोग किया जाता था। जिसके विरूद्ध तत्कालीन कलेक्टर ने वर्तमान मे दोषी को उस समय आरोपी पाते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था।जहां न्यायालय ने आज मंगलवार के दिन अहम फैसला सुनाया है एवं दोषी दादूलाल सिंह तनय स्वर्गीय केशव प्रताप सिंह उम्र-64 निवासी उमरिया को 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 10000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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