बलात्कार के फरार आरोपी की कुर्क होगी संपत्ति

सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी के द्वारा प्रतिदिन लंबित अपराधों की समीक्षा की जाकर प्रकरणो के निराकरण हेतु संबंधित विवेचक एवं थाना प्रभारी को निर्देश दियेजो हैं। थाना विन्ध्यनगर में दिनांक 17.05.2023 को फरियादिया निवासी गहिलगढ पश्चिम नें रिपोर्ट किया कि उसकी शादी कृष्णा शाह के साथ माह अप्रैल में तय हुई थी। दिनांक 20.04.2023 को सगाई हुई थी। सगाई के बाद से कृष्णा शाह का घर आना जाना शुरू हो गया था और कृष्णा शाह के द्वारा शादी के पूर्व से अवैध संबंध स्थापित करने का प्रयास करता रहा, किन्तु फरियादिया के मना कर दिया जाता था। तब आरोपी कृष्णा शाह सूटिंग और कपडे खरीदने के बहाने बहला फुुसलाकर दिनांक 25.04.2023 को भोपाल में करौद लग्बाखेडा आस्था टाउन एल.आई.जी. में अपने भाई के खाली फ्लेट में ले गया तथा उसी में जबरन रोक कर रखा और कई बार जबरन बलात्कार किया गया। विरोध करने पर कृष्णा शाह के द्वारा बोला गया मेरी पत्नी बनने वाली हो और दिनांक 25.04.2023 से 02.05.2023 तक भोपाल इन्दौर ले जाकर जबरन बलात्कार किया गया
उक्त रिपोर्ट पर थाना विन्ध्यनगर में अपराध क्रमांक- 265/2023 धारा 366,376,376(2)(एन) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी कृष्णा शाह पिता छोटेलाल शाह ग्राम बिलौजी थाना बैढन अपराध पंजीयन के उपरंात से फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु संभव प्रयास किया गया किन्तु अब तक गिरफ्तारी नही हो पाई। पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी नें उक्त प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुये फरार आरोपी कृष्णा शाह पिता छोटेलाल शाह ग्राम बिलौजी थाना बैढन की गिरफ्तारी के संबंध में सटीक सूचना देने वाले को दस हजार रूपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई। साथ ही आरोपी की सम्पत्ति कुर्क कराये जाने के लिये थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया।



